500 से 4000 वर्गमीटर तक पॉलीहाउस लगाने का मौका
उद्यान विभाग बिलासपुर के उपसंचालक डॉ. कमलेश दीवान ने बताया कि किसान अपनी जरूरत और उपलब्ध भूमि के अनुसार 500 से 4000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में पॉलीहाउस का निर्माण करा सकते हैं. सरकार की ओर से पॉलीहाउस निर्माण की लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है.
किसान चुन सकते हैं पॉलीहाउस के दो विकल्प
योजना के तहत किसान नेचुरल वेंटिलेटेड पॉलीहाउस या फैन एंड पैड सिस्टम वेंटिलेटेड पॉलीहाउस का निर्माण करा सकते हैं. दोनों प्रकार के पॉलीहाउस के लिए नियमानुसार सरकारी अनुदान दिया जाता है. उद्यान विभाग की ओर से किसानों को संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
पहले निर्माण पर खर्च, बाद में मिलेगी सब्सिडी
इस योजना की खास बात यह है कि किसान को पहले अपने स्तर पर पॉलीहाउस का निर्माण पूरा कराना होगा. इसके बाद निर्माण से संबंधित बिल और आवश्यक दस्तावेज उद्यान विभाग में जमा करने होंगे. विभागीय जांच और स्वीकृति के बाद पात्र किसान को 50 प्रतिशत तक की अनुदान राशि उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जमीन से संबंधित नक्शा, खसरा, बी-1, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. दस्तावेजों की जांच के बाद विभाग की ओर से पात्रता तय की जाएगी.
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ
पॉलीहाउस सब्सिडी योजना का लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जा रहा है. ऐसे में इच्छुक किसानों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है. किसान अपने ब्लॉक स्तर के उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.